क्या है कैश फॉर क़्वेरी का मामला ? (Cash For Querry)

एक सांसद ने अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई कि सुश्री महुआ मोइत्रा ने अपने व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद में प्रश्न पूछने के लिए एक व्यवसायी से धन प्राप्त किया था ( Cash For Querry )।इसके बाद स्पीकर ने शिकायत को जांच के लिए एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया।

केस से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य (Facts related to Cash For Querry)

विशेषाधिकार का उल्लंघन:

संविधान का अनुच्छेद 105 सांसदों को सदन में “कुछ भी” कहने की आजादी देता है।

मूल्यों के विरुद्ध:

यदि कोई सांसद संसद में प्रश्न रखने के लिए पैसे लेता है, तो वे विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी होंगे।

समितियों द्वारा जांच:

ऐसी शिकायतों को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है, जो उचित जांच के बाद सांसद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के साथ एक रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती है।

दोषी पर निष्कासन:

यदि संसदीय कार्य के संचालन के लिए अवैध परितोषण का मामला साबित हो जाता है, तो सांसद को सदन से निष्कासित भी किया जा सकता है।

पुराने उदाहरण :

लोकसभा में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां सांसदों को इस आधार पर सदन से बाहर निकाल दिया गया।
1951 में, प्रोविजनल पार्लियामेंट के एक सांसद एच.जी. मुद्गल को प्रश्न उठाकर वित्तीय लाभ के बदले में एक व्यापारिक संघ के हितों को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया था। सदन द्वारा निष्कासित किये जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
2005 में एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में लोकसभा के 10 सदस्यों को संसद में प्रश्न रखने के लिए पैसे लेते हुए दिखाया गया था और एक विशेष समिति द्वारा उन्हें दोषी पाए जाने के बाद सभी सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था।

संसदीय जांच और न्यायिक जांच के बीच अंतर

जांच का आधार:

एक न्यायिक निकाय क़ानून और नियमों के अनुसार किसी मामले की जांच करता है, जबकि संसदीय समिति सामान्य ज्ञान के आधार पर निर्णय लेती है और निष्कर्ष संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर होते हैं।

सदस्य द्वारा निभाई गई जिम्मेदारी:

एक न्यायिक निकाय का संचालन न्यायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जबकि संसदीय समितियों में संसद सदस्य शामिल होते हैं जो विशेषज्ञ नहीं होते हैं।

साक्ष्य के नियम:

न्यायिक जांच के विपरीत, साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के नियम संसदीय समिति द्वारा जांच पर लागू नहीं होते हैं।किसी व्यक्ति या दस्तावेज़ के साक्ष्य की प्रासंगिकता का प्रश्न अंततः अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार नहीं।

लोकसभा की आचार समिति क्या है?

गठन और जनादेश: 2000 में एक अपेक्षाकृत नई समिति की स्थापना की गई, जिसे सांसदों के अनैतिक आचरण से संबंधित हर शिकायत की जांच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया।इसे सांसदों के लिए आचार संहिता तैयार करने का भी काम सौंपा गया था।

आचार समिति की कमियां

अपरिभाषित शब्द:

‘अनैतिक आचरण’ शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और इसे जांचने के लिए पूरी तरह से समिति पर छोड़ दिया गया है।

सीमित दायरा:

गंभीर कदाचार से जुड़े अधिक गंभीर मामलों को आचार समिति द्वारा नहीं निपटाया जाता है।
बल्कि विशेषाधिकार समिति या विशेष समितियों द्वारा निपटाया जाता है।

आपराधिक जाँच का अभाव:

संसदीय समितियाँ आपराधिक जाँच से नहीं निपटती हैं। वे सबूतों के आधार पर तय करते हैं कि सांसद का आचरण विशेषाधिकार का उल्लंघन है या सदन की अवमानना है और तदनुसार उन्हें दंडित करते हैं।

क्या होना चाहिए

नियमों का निर्धारण:

लोकसभा को प्रश्नों की ऑनलाइन प्रस्तुति को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है।

स्पष्ट परिभाषाएँ:

‘अनैतिक आचरण’ जैसे अपरिभाषित शब्दों को परिभाषित किया जाना चाहिए।

स्पष्ट सीमांकन:

गंभीर आरोपों से निपटने में संसदीय अनुशासन और आपराधिक जांच के बीच अंतर करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

एक सांसद से जुड़े कथित कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकसभा आचार समिति द्वारा चल रही जांच स्पष्ट परिभाषाओं, ऑनलाइन प्रश्न सबमिशन पर नियमों और संसदीय अनुशासन और आपराधिक जांच के बीच एक अलग सीमांकन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

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